पूरनपुर। में आगामी त्योहारों और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उप जिलाधिकारी पूरनपुर के निर्देशन में गुरुवार को क्षेत्राधिकारी पूरनपुर एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पीलीभीत ने आतिशबाजी की अस्थायी एवं स्थायी लाइसेंसधारी दुकानों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर, अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन, आतिशबाजी के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था, फायर एक्सटिंग्विशर की उपलब्धता एवं उनकी कार्यशीलता सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों की गहन जांच की। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि आतिशबाजी का भंडारण निर्धारित क्षमता एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि आतिशबाजी का क्रय-विक्रय केवल शासन के निर्देशों, विस्फोटक अधिनियम तथा लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप ही किया जाए। बिना लाइसेंस अथवा सुरक्षा मानकों के विपरीत किसी भी प्रकार का भंडारण या बिक्री न की जाए। अधिकारियों ने सभी दुकानों पर अग्निशमन उपकरण हर समय कार्यशील रखने और अग्नि सुरक्षा के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता, सुरक्षा मानकों की अनदेखी या लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकानदारों को आग लगने की स्थिति में बचाव एवं सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी गई।