सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश,नायब ने खुदवाई नाली स्वतंत्र भारत संवाद कुंडा प्रतापगढ़। तहसील कुंडा अंतर्गत परगना बिहार के थाना बाघराय क्षेत्र टेकी पट्टी हरबसपुर निवासी त्रिभुवन यादव पुत्र पारसनाथ यादव ने शनिवार को एसडीएम कुंडा अजय कुमार यादव की अध्यक्षता मे आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस मे दिए शिकायत पत्र मे कहा है कि आबादी गाटा संख्या 469 रकबा 0.0130 हेक्टेयर की पैमाईश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के द्वारा राजस्व टीम ने 22 मई 25 को करके मेड़बन्दी पत्थर नकब गड़ी कराया जिस पर पीड़ित को कब्जा मिला,उसके बाद भी गांव के जितेंद्र यादव पुत्र विनोद यादव,श्याम लाल यादव पुत्र बृज लाल यादव आदि ने परेशान करना बन्द नही किया जिस पर पीड़ित ने सिविल कोर्ट कुंडा मे त्रिभुवन बनाम अमरनाथ आदि वाद दायर किया,जिस कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया और वाद विचाराधीन है। विपक्षीगण के द्वारा चकबंदी के पहले बनी नाली को पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान के द्वारा जेसीबी से भांट कर गाटा संख्या 284 मे मिला लिया।चक मार्ग का हिस्सा गाटा संख्या 283 मे मिला लिया। अब पीड़ित के खेत मे अवैध व जबरन तरीके नाली निर्माण कराया जा रहा है।आरोप है कि 31 जुलाई 26 को पीड़ित का पक्ष सुने बिना नायब तहसीलदार की उपस्थिति मे जेसीबी से नाली निर्माण करवा दिया गया।पीड़ित 22 मई 25 के बाद से शिकायत पर शिकायत कर रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि आबादी भूमि व मामला सिविल कोर्ट मे विचाराधीन और स्थगन आदेश पारित होने के बाद भी नायब तहसीलदार ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए नाली निर्माण करवा दिया।एसडीएम अजय कुमार यादव ने स्वयं निरीक्षण कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।